केंद्र सरकार ने एक स्वागत योग्य कदम उठाते हुए कर्मचारियों द्वारा अंगदान के लिए आकस्मिक अवकाश को मंजूरी दे दी है। इसमें अंगदान करने पर 42 दिनों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की अनुमति दी गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा अंगदान के लिए आकस्मिक अवकाश की अनुमति दिए जाने से कर्मचारियों में अंगदान के प्रति अनिच्छा कुछ हद तक कम हो जाएगी। इससे उन्हें मदद मिलेगी और सर्जरी के बाद उन्हें स्वस्थ होने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
केंद्र सरकार के परिपत्र में कहा गया है, "दाता के अंग को निकालने के लिए सर्जरी के प्रकार के बावजूद, विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि सरकार द्वारा पंजीकृत चिकित्सक या डॉक्टर की सिफारिश के अनुसार अधिकतम 42 दिन होगी।"
नोटिस में आगे कहा गया है, "यह अवकाश सभी प्रकार के जीवित दाताओं को दिया जाएगा, बशर्ते कि दाता को मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अनुसार सरकार द्वारा पंजीकृत चिकित्सक द्वारा दान के लिए विधिवत मंजूरी दी गई हो।"
परिपत्र में कहा गया है, "विशेष आकस्मिक अवकाश को किसी अन्य अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, सिवाय सर्जरी की जटिलताओं की असाधारण परिस्थितियों में सरकारी पंजीकृत चिकित्सक या डॉक्टर की चिकित्सा अनुशंसा पर।"
विशेष आकस्मिक अवकाश आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने के दिन से शुरू होकर एक बार में लिया जाएगा, हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर सरकारी पंजीकृत चिकित्सक या डॉक्टर की अनुशंसा पर सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले से इसका लाभ उठाया जा सकता है।
इसके अलावा, "सरकारी पंजीकृत चिकित्सक या डॉक्टर की अनुशंसा पर अवकाश में लचीलापन या विभाजन की अनुमति दी जा सकती है।" परिपत्र में निष्कर्ष निकाला गया है, "अंगदान के संबंध में उपचार यथासंभव किसी भी अधिकृत अस्पताल से किया जाएगा। ऐसे मामले में जहां उपचार के क्षेत्र या क्षेत्र में कोई अधिकृत अस्पताल उपलब्ध नहीं है और उपचार किसी निजी अस्पताल से किया जाता है, अस्पताल के संबंधित एचओडी द्वारा विधिवत प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अधिकृत अस्पताल को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत सूचीबद्ध सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल के रूप में परिभाषित किया गया है।
आधिकारिक आदेश यहां पढ़ें:
Grant of Special Casual Leave, 42 days, to organ donors of Central Government Servant for donating their organs to another human being as a special welfare measure in public interest & to promote organ donation among CG Employees...#organdonation pic.twitter.com/Kt5VQzYCR9
— M R KRISHNAKUMAR ✍️ சட்ட விழிப்புணர்வு உலகம் (@MRK_POLLACHI) April 28, 2023
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